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Crime: बलात्कार के बाद क्रूरता की हद किये थे पार, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बिपत सारथी@गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। (Crime) जिले में एक नाबालिग से बलात्कार के बाद क्रूर कृत्य करने वाले दो युवा आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

 दरअसल 1 दिसंबर 2019 को गौरेला थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाले एक नाबालिग लड़की जोकि गाय चराने के लिये गयी थी वहीं रानीझाप के रहने वाले दो आरोपी रायसिंह और मनोज आये और दोनों ने सामूहिक बलात्कार किया और  बलात्कार के बाद आरोपियों ने पीड़िता के गुप्तांग में  डंडा तक डाल दिया।

(Crime) इस मामले में एडीजे कोर्ट गौरेला के न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रकार का बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म की घटना से नारी की आत्मा तारतार हो जाती है (Crime) और आरोपियों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाना ठीक नहीं ऐसे में दोनों आरोपियों को पास्को एक्ट के तहत  प्राकिृतिक मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है।

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