बिलासपुर

High Court hearing: निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह मामला, याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सीबीआई जांच के साथ अंतरिम राहत की थी मांग

बिलासपुर। (High Court hearing) सीनियर आईपीएस अधिकारी और पूर्व एडीजी जीपी सिंह की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जीपी सिंह ने मामले की सीबीआई जांच के साथ ही अंतरिम राहत की मांग की है। आज जस्टिस एनके व्यास की बेंच इस मामले में सुनवाई करेंगी।

(High Court hearing) दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व एडीजी जीपी सिंह अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में सीबीआई (CBI) जांच की मांग की थी। (High Court hearing) जीपी सिंह के वकील किशोर भादुड़ी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर दायर किए।

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सीनियर अधिकारियों ने गलत काम करने को कहा, जब मना किया तो झूठी एफआईआर दर्ज की

याचिका में जीपी सिंह ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आरोप और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा, मुझसे सीनियर अधिकारियों ने पहले गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन जब मैंने सहयोग नहीं किया तो झूठी एफआईआर दर्ज की।

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मुझे डायरी लिखने का है शौक

उन्होंने कहा, जिस डायरी के आधार पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था, वो डायरी मैंने लिखी थी। मुझे डायरी लिखने का शौक है। उसे नाले में फेंक दिया था। काफी पुरानी डायरी है। एसीबी के अधिकारियों ने ही नाले से डायरी निकाली। डायरी में जानकारी अस्पष्ट है। उसके आधार पर एफआईआर गलत है। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो।

राजद्रोह मामले में एफआईआर दर्ज

इससे पहले गुरुवार देर रात निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो  की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

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