देश - विदेश

Haridwar hate speech मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस तरह की सभाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए पहले के फैसलों में आदेश पारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि और धर्म संसदों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि अगली संसद से पहले कुछ करने की जरूरत है।

Covid-19: नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट, 19 स्कूली बच्चे और 5 शिक्षक संक्रमित, स्कूल 3 दिन के लिए बंद, स्वास्थ्य विभाग की टीम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटी

17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित तीन दिवसीय “धर्म संसद” या धार्मिक सभा के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दिए गए थे। कई हिंदू धर्मगुरुओं, जिन्होंने सभा को संबोधित किया था। जिसमें कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए धर्मगुरुओं ने हथियार उठाने का आह्वान किया था। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने ‘हिंदू राष्ट्र’ का आह्वान किया।

Related Articles

Back to top button