कोरबा

Covid-19: आंगनबाड़ी, स्कूल, सिनेमाघर, थियेटर रहेंगे बंद, प्रशासन ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन

अविनाश@कोरबा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए  जिले में कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए दुकानों के खुलने और बंद होने की समय अवधि तय कर दी गई है। कलेक्टर रानू साहू ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं।  जिले के सभी दुकाने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।  इस अवधि में केवल लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाएगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय  संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित होंगी।         

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जारी आदेशानुसार सभी पुस्तकालय, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर एवं थिएटर बंद रहेंगे। सभी जुलूस और रैलियोंं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल आदि के सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स एवं होटल को उनके क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ संचालन करने की अनुमति होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड, बाजारों एवं दुकानों में  लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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