राजनांदगांव

Corona Effect: फिर से शुरू हुई सख्ती, छत्तीसगढ़ के इस जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते ही प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई है. राजनांदगांव जिले में धारा-144 लगा दी गई है. इस संबंध में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षरित आदेश जारी हुआ है . जारी किए गए आदेश के अनुसार राजनांदगांव में किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं.

मॉल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा. डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव स्टेशन पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखानी होगी. नहीं तो स्टेशन पर सैंपलिग ली जाएगी. रिपोर्ट आने तक यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. वहीं विदेश से आने वाले नागरिकों को इसकी सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को देनी होगी. इस दौरान शासन और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा.  

गौरतलब है कि  सरकार ने रायपुर और रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाने कलेक्टरों को निर्देश दिया है। सरकार ने कलेक्टर, एसपी को भेजे निर्देश में कहा है कि चार फीसदी से अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दें। इस केटेगरी में सूबे के रायपुर और रायगढ़ जिले हैं, जहां चार फीसदी से अधिक पॉजिटिव रेट है।

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प्रशासन चाहे तो लगा सकती है धारा 144

गृह विभाग के निर्देश के अनुसार इन दोनों जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन चाहे तो धारा 144 प्रभावशील कर सकता है। इसके साथ ही दोनों जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी, लायब्रेरी, स्वीमिंग पुल पूर्णतः बंद रहेंगे।

गृह विभाग ने जिलों को दो केटेगरी में बांटा

गृह विभाग ने जिलों को दो केटेगरी में बांटा हैं। पहला चार प्रतिशत पॉजिटिव रेट और दूसरा इससे नीचे वाले जिले। चार प्रतिशत से नीचे वाले जिलों में सभी तरह के जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि के सामूहिक

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