कोंडागांव

Corona Effect: : कलेक्टर ने जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने हेतु समय-सीमा की निर्धारित : रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी रात्रि कर्फ्यू

कोण्डागांव। (Corona Effect) कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने के समय का निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

(Corona Effect) आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। (Corona Effect) टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे तथा रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक जिले में रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा। इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 के अतंर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Back to top button