Chhattisgarh

Congress नेता पंकज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सिम्स टेक्नीशियन से मारपीट के है आरोपी

बिलासपुर। कांग्रेस (Congress) नेता पंकज सिंह की अग्रिम जमानत याचिक कोर्ट ने खारिज कर दी है, बीते मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. बता दें कि अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट को आवेदन सौंपा था. कोर्ट ने केस डायरी कोतवाली पुलिस से मंगवाई थी.

गौरतलब है कि (Congress) पंकज सिंह सिम्स टेक्नीशियन के साथ मारपीट का आरोपी है. वहीं कांग्रेस नेता स्वास्थ्य मंत्री के करीबी है. मामला 19 अगस्त का है. सिटी कोतवाली ने कांग्रेस(Congress)  नेता के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

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पंकज की गिरफ्तारी को लेकर 22 अगस्त को कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर विधायक कोतवाली पहुंचे थे. जहां विधायक के द्वारा मीडिया को दिए बयान के बाद राजनीति गरमा गई थी. उन्होंने कहा था कि क्या हम टीएस सिंहदेव के करीबी है तो हमें ठोकोगे. अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का प्रस्ताव आलाकमान को भेजा था.

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