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Assembly election 2022: चुनावी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर 15 जनवरी तक रोक, कोविड स्थिति को देखकर होगी आगे की समीक्षा, आदेश का उल्लघंन होने पर मुख्य सचिव और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई

नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने देश के कुछ हिस्सों में कोविड -19 मामलों में वृद्धि के कारण 15 जनवरी तक सभी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव प्राधिकरण 15 जनवरी को स्थिति की समीक्षा करेगा और इस पर फैसला करेगा कि प्रतिबंध को बढ़ाया जाए या नहीं।

सीईसी ने कहा कि चुनाव निकाय उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव या जिला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि सभी कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

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दिशानिर्देशों की अवहेलना करने पर रैली होगी रद्द

सीईसी ने चेतावनी दी है कि दिशानिर्देशों की अवहेलना करने पर परिणामस्वरूप रैली रद्द हो सकती है और यहां तक ​​कि उस उम्मीदवार या पार्टी द्वारा आगे की रैलियों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रहेगी।

डोर-टू-डोर अभियानों के लिए पांच की संख्या सीमित

चुनाव आयोग ने कड़े COVID दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं, जिसमें डोर-टू-डोर अभियानों के लिए अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या को पांच तक सीमित कर दिया गया है।

चंद्रा ने कहा कि राजनीतिक दलों से कहा गया है कि अगर उन्हें फिर से अनुमति दी जाती है तो वे रैलियों में शामिल होने वाले लोगों को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध कराएं।

जीत का जश्न मनाने पर लगा प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने जीत का जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कहा गया है कि केवल दो व्यक्तियों को जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए उम्मीदवार के साथ जाने की अनुमति होगी।

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