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ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर सबूत मिटाने, विदेशी चंदा लेने का आरोप

नई दिल्ली. ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई हैं. दिल्ली पुलिस ने 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ और आरोप लगाए।

दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 (सबूत गायब करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की धारा 35 लागू की है।

जांचकर्ताओं ने जुबैर का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच के तहत एक हार्ड डिस्क बरामद की है।

मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

उनकी एक दिन की हिरासत में पूछताछ की समाप्ति पर पेश किए जाने के बाद, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने उनकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

जुबैर पर शुरू में आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 295 ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत आरोप लगाया गया था।

दिल्ली पुलिस जुबैर द्वारा शुरू किए गए ‘ट्विटर स्टॉर्म’ में शामिल ट्विटर प्रोफाइल की कथित भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि इनमें से कुछ ट्वीट्स को हाल ही में हटा दिया गया था, लेकिन वे इसका पता लगाने पर काम कर रहे हैं।

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