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प्रशासनिक अधिकारियों के किए तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, ट्रांसफर आदेश किया निरस्त

हृदेश केसरी@बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) के 215 ट्रांसफ़र आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें, कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र को आधार बनाकर ट्रांसफर किए थे, लेकिन 27 फ़रवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अन्य पत्र जारी कर 23 फ़रवरी के पत्र में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया, जिसके बाद इस ट्रांसफ़र आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थी।
दरअसल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जनपद पंचायत के सीईओ सहित प्रशासनिक अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। राज्य शासन के इस ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए प्रशासनिक अफसरों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की है।
बता दें, कि राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के 23 फरवरी के दिशा निर्देश को आधार पर बनाकर प्रशासनिक अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 49 तहसीलदार, 79 नायब तहसीलदार, 5 भू-अभिलेख अधीक्षक, 59 सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख, 23 जनपद पंचायत सीईओ का ट्रांसफर किया गया।

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